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बड़ी खबररायपुर

राज्य उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला — छत्तीसगढ़ के सभी शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग पूरी तरह मुफ्त!

अब मॉल संचालकों की मनमानी पर लगी रोक, अवैध वसूली करने पर होगी सख्त कार्रवाई।

रायपुर। यदि आप भी छत्तीसगढ़ के किसी शॉपिंग मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खरीदारी करने जाते हैं और पार्किंग पर्ची कटवाने के झंझट से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाते हुए पूरे राज्य में शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों द्वारा ली जाने वाली पार्किंग वसूली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य के किसी भी मॉल में पार्किंग के नाम पर एक भी रुपया नहीं वसूला जाएगा।

नियमों के तहत किसी भी शॉपिंग मॉल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहकों के लिए मुफ्त पार्किंग सुविधा देना अनिवार्य होता है, इसके बावजूद मॉल प्रबंधन धड़ल्ले से लोगों की जेब काट रहे थे। इस अवैध वसूली के खिलाफ एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने जनहित में आवाज उठाई और उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहले रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने इस अवैध वसूली को गलत ठहराते हुए आम जनता के पक्ष में फैसला सुनाया था

जिला फोरम के इस फैसले से असहमत होकर रायपुर के अंबुजा मॉल प्रबंधन ने मामले को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी। लेकिन राज्य आयोग ने गहन सुनवाई के बाद मॉल प्रबंधन की याचिका को खारिज कर दिया और जिला फोरम के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी मॉल संचालक तुरंत प्रभाव से पार्किंग शुल्क वसूलना बंद करें।

“यह फैसला आम जनता और उपभोक्ताओं के अधिकारों की एक बड़ी जीत है। व्यावसायिक परिसरों को नियमों के तहत ग्राहकों को मुफ्त पार्किंग देनी ही होगी।”

—एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला, याचिकाकर्ता