10 दुकानों पर कोटपा एक्ट की कार्यवाही की गई, स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू युक्त पदार्थ नहीं बेचने के कड़े निर्देश

मरवाही। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने मिलकर संयुक्त छापेमार कार्यवाही करते हुए पान एवं किराने की दुकानों पर कार्यवाही की ।
जिले के कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा, सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री विभा टोप्पो के मार्गदर्शन में
कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दिनांक23/02/2026 को जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में तंबाकू बेचने वाले दुकानों की जांच की गई ।

स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं मरवाही पुलिस थाना द्वारा संयुक्त कार्यवाही में मरवाही में कुल 10 पान एवं किराना दुकानों में 1400 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई ।

10 ऐसी दुकानें जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं,उन्हें धूम्रपान निषेध क्षेत्र एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है,ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित दिया गया । धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान वर्जित हैं । धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू युक्त पदार्थ बेचना निषेध है ।
उक्त कार्यवाही में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, मरवाही थाना प्रभारी शनिप रात्रे, जिला कोटपा नोडल डॉ पारस जैन एवं मरवाही विकासखंड कार्यक्रम प्रबन्धक डॉ हरिओम गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।