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क्राइमबिलासपुर

फर्जीवाड़ा:फर्जी आदिवासी बनाकर जमीन की खरीदी – बिक्री, कोर्ट द्वारा 3 लोगों के खिलाफ आरोप तय

बिलासपुर। जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर की अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार आरोपी सुनीता पटेल,दिव्यानंद पटेल एवं पप्पू लोधी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(सुनीता पटेल,दिव्यांश पटेल व पप्पू लोधी)

मामले के अनुसार, प्रार्थी श्याम कश्यप की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। आरोप है कि ग्राम बोंससाल (तहसील रतनपुर) स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की जमीन, जिसका कुल रकबा कई एकड़ है, को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया।

अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों ने पहले फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फिर उन्हें असली बताकर शासकीय कार्यालयों में प्रस्तुत किया और रजिस्ट्री कराकर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम को अदालत ने गंभीर मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (कूटरचना), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), 467 (मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराध माना है।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोपों से अवगत कराते हुए पूछा है कि वे अपराध स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

यह मामला जिले में जमीन संबंधी फर्जीवाड़े और दस्तावेजों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है।

पढ़ें कोर्ट का आदेश….i