बिलासपुर नगर निगम में बड़ी कार्रवाई: सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले सहायक कार्यालय अधीक्षक राजेश कुमार देवांगन निलंबित

बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर ने अनुशासनहीनता के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर नगर निगम की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान और समाचार प्रसारित करने के आरोप में सहायक कार्यालय अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश 30 जून 2026 को आयुक्त, नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है।
छवि धूमिल करने का आरोप
जारी सरकारी आदेश (पृष्ठ क्रमांक 502/न.पा.नि./स्था.शा./2026-27) के अनुसार, सहायक कार्यालय अधीक्षक राजेश कुमार देवांगन द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए वक्तव्य और प्रसारित समाचारों से नगर पालिक निगम बिलासपुर की छवि धूमिल हुई थी।
तत्काल प्रभाव से निलंबन, नियमों के तहत होगी कार्रवाई।
श्री देवांगन के इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मुख्यालय निर्धारित:
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय ‘विकास भवन’ (मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, नगर पालिक निगम बिलासपुर) निर्धारित किया गया है।
जीवन निर्वाह भत्ता: आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
हरीश शास्त्री संभालेंगे कामकाज
इस निलंबन के बाद व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य सहायक कार्यालय अधीक्षक हरीश शास्त्री को राजेश कुमार देवांगन के समस्त कार्यों के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश की प्रतिलिपि महापौर, निगम अध्यक्ष, अपर आयुक्त, उपायुक्त और अन्य संबंधित प्रभारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
