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बिलासपुर

बिलासपुर में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई: 10 दुकानों पर चालान, 1300 रुपये जुर्माना

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़ेवाल एवं सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के मार्गदर्शन में जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सख्त कार्रवाई की गई।

दिनांक 27 फरवरी 2026 को कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA Act) के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा सिविल लाइंस पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने मंगला क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों की जांच की।

जांच के दौरान कुल 10 पान एवं किराना दुकानों में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 1300 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अपनी दुकानों में “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” एवं “18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता” संबंधी सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

अधिकारियों ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है, वहीं धारा 6 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है।


उक्त कार्रवाई में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू एवं बीट प्रभारी अमृत साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी प्रकार की सघन जांच एवं कार्रवाई जारी