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बिलासपुर में “सही दवा शुद्ध आहार” अभियान के तहत कार्रवाई
कोटपा अधिनियम उल्लंघन पर 31 दुकानों पर चालानी कार्रवाई, 4800 रुपये वसूले

बिलासपुर। जिले में चलाए जा रहे “सही दवा शुद्ध आहार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह के नेतृत्व में औषधि निरीक्षकों की तीन टीमों द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के पालन की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान सिरगिटी, सरकंडा, शनिचरी, जूना बिलासपुर, दयालबंद और हैप्पी स्ट्रीट क्षेत्र की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 31 दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 4800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह – ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी के तहत विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से —
“धूम्रपान निषेध क्षेत्र” तथा “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता” जैसे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।