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क्राइमबिलासपुर

•बिलासपुर पुलिस द्वारा नये क़ानून पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, •कार्यशाला में ज़िले के सभी राजपत्रित अधिकारी,थाना प्रभारी सहित 100 विवेचक शामिल हुए •नए कानूनो को फील्ड में लागू करवाना पुलिस का दायित्व जिससे आम लोगो को न्याय मिल सके : एसपी संतोष कुमार सिंह

बिलासपुर। नये क़ानूनो पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज रक्षित केंद्र प्रशिक्षण हाल में रखा गया था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा, अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती दीपमाला कश्यप ,नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) संदीप कुमार पटेल (भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार (भापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा कृष्ण कुमार पटेल ,उप पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार ,उप पुलिस अधीक्षक लाइन श्रीमती मंजु लता केरकेट्टा थाना प्रभारीगण और अलग अलग थानो से 100 विवेचकगण शामिल हुए ।

कार्यशाला में श्री श्यामलाल पटेल ( उप संचालक अभियोजन ज़िला बिलासपुर ) श्री धर्मेंद्र प्रसाद सिंह (ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर ) को विशिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था ।

नए कानूनों के संबंध में विस्तृत जानकारी कु. श्वेता कुर्रे ,सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर और चंदकांत पांडे, सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी ज़िला बिलासपुर के द्वारा दी गई।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा नये क़ानून के लागू होने के उद्देश्यों को विवेचकों को बताया गया तथा लागू होने के बाद सही रूप से फ़ील्ड में क्रियान्वयन करना पुलिस का दायित्व है जिससे आम लोगो को न्याय मिल सके। अतः नये क़ानून के बारे में जानना विवेचकों के लिए अति आवश्यक है ।यह कार्यशाला आने वाले दिनों में बिलासपुर पुलिस द्वारा निरंतर जारी रहेगा जिससे सभी विवेचकों को नये क़ानून की जानकारी हो सके ।

कार्यशाला में ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारियों द्वारा नये क़ानूनो के बारे में जानकारी दिया गया। ताकि नये क़ानून में कुछ नये धारा ,उप धारा जोड़ा गया है तथा कुछ पुराने धारा को हटाया गया और सजा के प्रावधानो को बढ़ाया गया है। जिसकी जानकारी दिया गया विवेचकों के प्रश्नों के शंका -समाधान भी इस कार्यशाला में किया गया।