मुंगेली नाका क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई
10 प्रकरणों में 1500 रुपए की चालानी, 8 दुकानों व 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघन के मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में दिनांक 16 जनवरी 2025 को बिलासपुर के मुंगेली नाका क्षेत्र में औषधि विभाग एवं सिविल लाइंस थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, कांस्टेबल शशिकांत एवं रणजीत की टीम ने कुल 10 प्रकरणों में 1500 रुपए की चालानी कार्रवाई की। इनमें 8 पान दुकानें तथा 2 व्यक्ति शामिल रहे।

स्कूल के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई
कोटपा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार किसी भी स्कूल के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। निरीक्षण के दौरान इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित दुकानों पर कार्रवाई की गई।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना
वहीं धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। अभियान के दौरान 2 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया, जिन पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई।
दुकानों को बोर्ड लगाने के निर्देश
मुंगेली नाका क्षेत्र की 8 तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को निर्देशित किया गया कि वे स्पष्ट रूप से
“धूम्रपान निषेध है”
“18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जाता”
जैसे चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं। साथ ही दुकानों में धूम्रपान के लिए लाइटर न रखने की भी सख्त हिदायत दी गई।
अधिकारियों का मार्गदर्शन
इस संयुक्त कार्रवाई में सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह एवं सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू का मार्गदर्शन रहा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।