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क्राइमजांजगीर -चांपा

कोतवाली क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली पर जिला बदर की कार्रवाई, एक वर्ष तक जांजगीर-चांपा सहित पांच सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध

जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सिटी कोतवाली जांजगीर क्षेत्र के गुंडा-बदमाश भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज पिता रामधन मिश्रा के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा प्रकरण की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत निष्कासन आदेश जारी किया गया है।

पुलिस के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली जांजगीर द्वारा भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार कर पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय कुमार पाण्डेय के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया।

जारी आदेश के अनुसार, भैरव मिश्रा उर्फ मोगली महाराज को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं कोरबा जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

कोतवाली पुलिस के अनुसार, जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी