चर्च द्वारा कब्रिस्तान की ज़मीन बेचने की बात झूठी अफ़वाह, संस्था को किया जा रहा बदनाम, कलेक्टर मामले की जांच कर सच उजागर करे : चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया, बिलासपुर

बिलासपुर। कारगिल चौक के पास स्थित कब्रिस्तान की 1 एकड़ 45 डिसमिल जमीन को चर्च के द्वारा बेचे जाने की खबर मीडिया के माध्यम से सामने आई थी जिससे लेकर आज संस्था के लोगो ने कलेक्टर को अपना स्पष्टीकरण देते हुए मामले की जांच करवाने का आवेदन दिया है।
चर्च आफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया, कुदुदंड, बिलासपुर के कोषाध्यक्ष एस. थामस ने बताया कि कब्रिस्तान की ज़मीन अलग है और जो जमीन बेची गई है वह अलग है लेकिन कुछ लोगो के द्वारा संस्था को बदनाम करने की नियत से कब्रिस्तान की ज़मीन बेचने का दुष्प्रचार किया जा रहा है जिसका ज्ञापन सौप कर कलेक्टर से जांच कराने का मांग हमारी संस्था द्वारा आज की गई है।
कलेक्टर को दिए अपने ज्ञापन में संस्था द्वारा लिखा गया है की आलोक विलसन निखिलचाल के०एम०के० पाल द्वारा संस्था चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया रजि० क० 11/ 53 54 संस्था मोनो रजिस्टेशन का दुरुपयोग कर डुप्लीकेट लेटर पेड बनाकर संस्था एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध बेबुनियाद झुठी शिकाकत कर समाज एवं प्रशासन को गुमराह कर रहे है।
वर्तमान में कब्रस्थान भूमि बिकी मुद्दा उठा कर संस्था पदाधिकारियों को बदनाम कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है। समाज में अशान्ति फैलाने का षडयन्त्र कर रहे हैं।
जिसकी शिकायत की स्पष्टीकरण देते हुए उनके खिलाफ निम्न बिंदुवार शिकायत की गई है।
1 शिकायत प्रस्तुत करने वाले निखिलपाल आलोक विलसन के०एम०के०पाल, कभी भी संस्था चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया रजि० नम्बर 11/53-54 के न तो सामान्य सभा के सदस्य रहे, न ही प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य है इनका वर्ष आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया रजि० नम्बर 11 / 53-54 से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है. ये संस्था द्वारा संचालित किसी भी चर्च के सदस्य/ मास्टर नहीं है।
2. श्रीमान सहाप्रजीयक जांच अधिकारी फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर जाच प्रतिवेदन दिनांक 24-05-2010 के पेज न० 31 सरल क0 27 27 28 के आधार पर जांच अधिकारी उन्हें अमान्य घोषित कर दिया।
3. पुलिस विभाग बिलासपुर द्वारा जांच दिनांक 25-10-2011 में यह पाया गया कि ये अपने आप को निर्वाचित होना घोषित बताते हैं पर उनके पास कोई आधार नहीं है संस्था रजिस्ट्रेशन एवं संस्था मोनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
4.शिकायतकर्ताओं द्वारा चर्च परिसर में तोडफोड प्रकरण पर माननीय व्यवहार न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क० 97 / अ / 2012 आदेश दिनांक 29-6-2012 द्वारा उन्हें स्थायी रूप से चर्च परिसर में प्रवेश से निषेधित किया गया है। वे मात्र आराधना हेतु निर्धारित समय में आराधनालय में प्रवेश कर सकेंगे ।
5. संस्था चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया रजि० क० 11/53-54 एक पंजीकृत संस्था है जिसका एक अनुमोदित संविधान है। संस्था के पदाधिकारी 1 श्री बिरेन साथ कुजूर सचिव 2- श्री विरिंगसाय टोप्पो अध्यक्ष, 3 श्री दीपक फिलिमान उपाध्यक्ष, 4- श्री महावीर कुजूर सह-सचिव 5 श्री एच० थामस कोषाध्यक्ष 6. श्री जे०डब्ल्समू दास सुपरवाइजर आफ किश्चियन मिनिस्टी, 7 कु० पुष्पा मिज स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिनिधि संस्था चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया रजि0 नम्बर 11 / 53-54 द्वारा बिलासपुर में संचालित दो चर्च है 1 चर्च आफ खाइष्ट चर्च रेल्वे एरिया तारबाहर जहां पास्टर मारकुस राम हैं। 2 चर्च आफ खाइष्ट कुदुदण्ड चर्च, जहां पास्टर विरिमसाय टोप्पो जी है चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया की सम्पूर्ण भूमियों को संस्था संस्थापक की इच्छानुसार टाइटल डिक्लेरेशन प्र० 22/अ/2013 व्यवहार न्यायालय बिलासपुर में.. मामला पंजीकृत किया गया । माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9/8/2021 द्वारा संस्था चर्च आफ खाइष्ट मिशन इन इंडिया को कुल रकबा 5.111 हेक्टर भूमि का स्वत्वधारी घोषित किया गया है। संस्था के सचिव श्री विस्तसाय कुजूर जी है।
(आदेश संलग्न)
वर्तमान में मुख्य शिकायत की संस्था ने कब्रस्थान की भूमि बेच दी है ?
( रेव्हेन्यू रिकार्ड सत्य साक्ष्य प्रतिलिपियां जानकारी )
8. वर्तमान में शिकायत :-
शिकायत कि संस्था ने कब्रस्थान की भूमि अवैधानिक रूप से बेच दी ! विदित हो कि कब्रस्थान की भूमि कोई कैसे बिकी या खरीद करेगा, कब्रस्थान की भूमि खसरा न0 296/2 रकबा 1 एकड़ है जहा आज भी शव दफन निर्विवाद किया जा रहा है ( रेव्हेन्यू रिकार्ड दर्ज स्वसरा पंचशाला प्रभावित
9. अन्य खाली भूमि
खसरा न० 296/1 रकबा 1 एकड़ 45 डिसमिल है जिसमे से एक एकड भूमि टुकड़ बेची गई है। रव्हेन्यू रिकार्ड दर्ज खसरा पंचसाला प्रमाणित कारण कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय रायपुर कर्मचारी पी०एफ० डेमेज राशि भरा जाना अनिवार्य था।
उक्त की जानकारी श्रीमान पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को एवं जिला कलेक्टर बिलासपुर को विधिवत जानकारी दिनांक 14-8-2023 को भेजी गई तदनुसार प्रकृया बढाते हुए श्रीमान पंजीयक रायपुर स भूमि विक्रय की अनुज्ञा विधिवत प्राप्त कर ली गई है (आदेश छायाप्रति संलग्न )
10 शिकायतकर्ताओं को सत्य की जानकारी है । परन्तु जानबुझ कर षडयन्त्र कर संस्था पदाधिकारियों को बदनाम करने का षडयन्त्र किये है समाज में अशान्ति फैलाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर में पूर्व में चल रहे चर्च प्रकरण क्रमांक 7292 / 11 में कब्रस्थान भूमि बिकी रिजाइन्डर प्रस्तुत कर दिया है। प्रकरण छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में लम्बित है । (आडर मीट दिनांक 9-1-2013)
11. शिकायतकर्ता अनेकों बार दुष्प्रचार पेपर के माध्यम से कर चुके हैं संस्था उनका खंडन न्यूज पेपर नवभारत न्यायधानी शीर्ष में दिनांक 25/8 / 2022 को सर्वसामान्य को जानकारी दी जा चुकी है । ( सामाचार पेपर खंडन संलग्न )
उक्त शिकायतकर्ता की शिकायत को संज्ञान में रख कर इस पूरे प्रकरण की जांच करा कर सच्चाई प्रकट करने की कृपा करें।