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बिलासपुर

रेत माफियाओं पर कलेक्टर का जबरदस्त प्रहार, देर रात अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही

बिलासपुर। जिले के कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर खनिज विभाग के अमले के द्वारा लगातार अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा पिछले 2 दिनो में 09 से अधिक वाहनों पर खनिज विभाग ने कार्यवाही की है।

इसी क्रम में बीती रात खनिज विभाग के द्वारा रात्रि में ग्राम लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार, लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी, निरतू, घुटकू , मोपका, गतौरा, जयराम नगर एवं मस्तूरी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन वाहनों की सघन जांच किया गया।

रात्रि के समय लोधीपारा,कोनी,सेंदरी, कछार, लोफंदी,मंगला,धुरीपारा,लोखंडी, निरतू, घुटकू क्षेत्र में खनिज रेत का उत्खनन बंद होना पाया गया।

वही गतौरा-जयराम नगर-मस्तूरी क्षेत्र में 2 हाईवा को खनिज रेत एवं 1 हाईवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर/गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्तकर खनिज जांच चौकी लांवर (मस्तूरी) में अभिरक्षा में रखा गया है। वाहन हाईवा के चालकों से पूछताछ करने में 2 वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग शिवरीनारायण तथा 1 हाईवा वाहन चालक ने लो ग्रेड डोलोमाइट गिट्टी का लोडिंग अकलतरा दोनों जिला जांजगीर -चांपा से किया जाना बताया है।

वैध अभिवहन पास/रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71/खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व 4 हाईवा व 1ट्रेक्टर को खनिज रेत एवं 1हाईवा को गिट्टी के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

इस प्रकार दो दिनों में 9 वाहनों को खनिजों के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर जप्त किया गया है। खनि अमला द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।