गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 11 दुकानों पर चालानी कार्रवाई

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। राज्य शासन के “सही दवा शुद्ध आहार” अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गौरेला क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षक की टीम ने निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 6 के उल्लंघन पाए जाने पर कुल 11 दुकानों पर 1650 रुपए की चालानी कार्रवाई की।

सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह – ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार स्कूलों के 100 गज के भीतर तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसी के मद्देनजर यह विशेष कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि जो दुकानदार अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से दुकान में “धूम्रपान निषेध क्षेत्र” और “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते”जैसे सूचना बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू नियंत्रण संबंधी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।