० आवारा पशुओं पर सख्ती: कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, अब होगी FIR
० पशु मालिकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज होगी एफआईआर

बिलासपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब आवारा पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशु मालिकों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
🔹 यह कहा कलेक्टर ने…
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा –
> “आवारा पशुओं के कारण आमजन की जान और पशुधन की हानि हो रही है। पशु मालिक यदि सतर्क रहें तो इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। अब जो पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
🔹 संयुक्त टीमें होंगी गठित
नगर निगम, नगर पालिकाएं और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 पुलिस की चेतावनी
बैठक में मौजूद डीएसपी राजेंद्र जायसवाल और अर्चना झा ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु छोड़ना दंडनीय अपराध है और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाएगी।
🔹 हर जोन में निगरानी टीम
नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने सुझाव दिया कि हर जोन में निगरानी टीम बनाकर सुबह-शाम पशुओं की पहचान कर उनके मालिकों तक पहुंचें और समझाइश के साथ कार्रवाई की प्रक्रिया बताएं।
🔹 जनजागरूकता पर भी जोर
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे पशु मालिक जिम्मेदारी समझें और पशुओं को खुला छोड़ने से बचें।