बड़ी खबर। फिर बर्खास्त किए गए सहकारी बैंक के 29 दोषी कर्मचारी
स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय

बिलासपुर, 12 अगस्त। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में दूषित प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से हटा दिया गया है। यह फैसला बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक में लिया गया।

मामले में पंकज तिवारी सहित सभी 29 पूर्व बर्खास्त कर्मचारियों ने 2020 में हाईकोर्ट में पिटीशन क्रमांक 3346/2020 दायर की थी। इसके विरुद्ध रिट अपील क्रमांक 307/2025 दायर होने पर, हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया।
बैंक के सीईओ ने 4 वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की जांच टीम बनाई, जिसने समय सीमा में रिपोर्ट पेश की और कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की। स्टाफ कमेटी की 4, 5 और 8 अगस्त 2025 की बैठकों में निर्णय लिया गया कि —
1 शाखा प्रबंधक,4 सहायक लेखापाल
8 पर्यवेक्षक,6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर
10 समिति प्रबंधक कुल 29 कर्मचारियों को पुनः बर्खास्त किया जाए।
कर्मचारियों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को प्रकरण खारिज कर दिया। बैंक ने इस मामले में हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दी है।
जारी नाम…..
