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बिलासपुर

सरकंडा क्षेत्र के खसरा नंबर 163/50 की रजिस्ट्री पर रोक, नायब तहसीलदार ने उप पंजीयक को जारी किया पत्र

बिलासपुर।  बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही जारी है, तो वहीं कुछ भूमाफियाओं द्वारा शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है, इसी कड़ी में एक मामला सामने आ रहा है जिसमें सरकंडा के बंधवापारा व आस पास के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से हो रही कुछ जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग पर सरकंडा के नायब तहसीलदार ने रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु बिलासपुर उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है।

इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है कि आवेदक क्रांति कुमार दुबे पिता रामकृष्ण द्वारा प्रकरण में शपथ पत्र एवं इकरारनामा पेश किया गया। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा वाद भूमि खसरा नंबर 163/1 में एकमुश्त रकबा 1.40 एकड़ क्रेता आशीष सिंह पिता मनीष सिंह निवासी कोनी बिलासपुर को विक्रय करना चाहते हैं एवं आवेदक द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय नहीं किया जाएगा।

आवेदक द्वारा एकमुश्त 1.40 भूमि विक्रय किया जाता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है यह आनापत्ति केवल वाद भूमि खसरा नंबर 163/1 एकमुश्त 1.40 को आवेदक कांति कुमार दुबे क्रेता आशीष सिंह पिता मनीष सिंह निवासी कोनी को विक्रय किए जाने हेतु लागू हैं, एवं वाद भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध प्लॉटिंग किया जायेगा तो तो पुनः भू स्वामी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कांति कुमार दुबे के द्वारा अपने बेटे के नाम पर दान पत्र रजिस्ट्री करा लिया गया, जिसमे खसरा नंबर 163/50 तथा पुनः वाद भूमि 163/50 रकबा 0.567 भूमि पर सागर दुबे पिता कांति कुमार दुबे निवासी सरकंडा के नाम पर दर्ज है न्यायालय नायब तहसीलदार की भुईयां आई डी में लगातार विक्रय नामांतरण के 7प्रकरण नामांतरण हेतु प्राप्त हुआ है,जिससे स्पष्ट होता हैं कि खसरा नंबर 163/50 पर भू स्वामी सागर दुबे पिता कांति कुमार दुबे के द्वारा बिना किसी ले आउट बिना किसी नगर निगम के नक्शा पास कराए और न ही टी एन सी अनुमति के बिना उक्त खसरा 163/50 की भूमि पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन कर बेचा जा रहा है अतः अवैध प्लॉटिंग की रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु नायब तहसीलदार ने उप पंजीयक को पत्र लिखा है।

आम जनता से अपील


आम जनता से आग्रह है कि जमीन खरीदते वक्त सावधानियां बरतनी चाहिए, जमीनों में कौन सी जमीन सही है और कौन सी जमीन गलत है पहले चेक करना जरूरी है। सरकंडा क्षेत्र के 163/50 खसरा नंबर पर रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु उप पंजीयक को पत्र जारी किया गया है, अन्य अवैध प्लॉटिंग की जानकारी एकत्रित कर जानकारी उप पंजीयक बिलासपुर को भेजी जा रही है व आगे भी विधिवत कार्यवाही जारी रहेगी ।

नेहा विश्वकर्मा (नायब तहसीलदार,बिलासपुर)