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बन्नाकडीह, सिरगिट्टी सरपंच संजय आडिल को पंचायत अधिनियमों के उल्लंघन पर पद से हटाया गया

बिलासपुर: बन्नाकडीह ,सिरगिट्टी के संरपंच संजय आडिल को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(1) (थ) के उल्लघंन पाए जाने पर पद से हटाया गया है।

ज्ञात हो कि विगत दिनों बन्नाकडीह ,सिरगिट्टी के श्याम सोनी व 5 अन्य लोगो द्वारा कलेक्टर से सरपंच संजय आडिल व पंच दुर्गा सोनवानी, देवांतीन मांडले, श्याम कोशले, सूरज पात्रे के खिलाफ बन्नकडीह, सिरगिट्टी के प.ह.न 42 के ख.न. 179 रकबा 6.6690 हे भूमि में से 35 × 20 = 700 वर्गफिट शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी।

जिसकी शिकायत पर तहसीलदार,राजस्व निरक्षक व पटवारी द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई जिसमे सरपंच संजय आडिल द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत सत्य पाई गई।

जिला प्रशासन ने सरपंच संजय आडिल को उसके सरपंच पद से हटाए हुए कहा है कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन के समय अगर शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा किया है तो वह चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नही है। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा कर निवासरत रहने की बात को छुपाते हुए फार्म भरा गया है, जो उन्हें निर्वाचन के लिए अयोग्य सिद्ध करता है।

अनावेदकगण द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जो छल एवं अपराध की श्रेणी में आता है, घोषणा पत्र के आधार पर उनके विरूद्ध पृथक से धारा-420 भा०द० वि० के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज कर मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किये जाने तथा झूठा घोषणा पत्र भरने के कारण निर्वाचित पद से पृथक किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। शासकीय भूमि का खसरा नक्शा प्रस्तुत कर तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगाते हुए न्यायोचित कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार है। अनावेदकगण के घर में जल रहित शौचालय भी नही होना लेख करते हुए पद से पृथक किये जाने का निवेदन किया गया ।