
बिलासपुर। अपोलो हॉस्पिटल में पदस्थ रहे डॉ नरेंद्र विक्रमादित यादव की फर्जी नियुक्ति एवं उसके इलाज से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के सुपुत्र प्रदीप शुक्ला ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद सरकंडा थाना ने गंभीर धाराओं के तहत आरोपी डॉक्टर एवं अपोलो प्रबंधन के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
आपको बता दे कि कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रहे स्व राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के सुपुत्र डॉ प्रदीप शुक्ला द्वारा सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराया गया है था कि उनके पिता प. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला को माइन्ड हार्ट अटैक आने से उपचार हेतु अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किया गया था। जहां पदस्य हृदय रोग विशेषज्ञ डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा प स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला का एजियोग्राफी एन एजियोप्लास्टी किया गया, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने से 18 दिनों तक आईसीयू में वेटिलेटर पर रखा गया।
प. स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला का दिनांक 20.08.2006 को मृत्यु हो गया। प. स्व राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला के मौत पर डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव एवं अपोलो अस्पताल प्रबंधन द्वारा लीपापोती कर मामले को दबा दिया।
वही जब दिनाक 08.04.2025 को समाचार पत्रों के माध्यम से जात हुआ कि पूर्व में अपोलो अस्पताल में पदस्थ डॉ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जो कि वर्तमान में मिशन अस्पताल दमोह में डा. नरेन्द्र जान कैम के नाम पर पदस्थ था, जहां मरीजों की मौत हुई है। डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जान केम के पास हृदय रोग विशेषज्ञ या फर्जी डिग्री था। दमोह पुलिस द्वारा डा. नरेन्द्र जान केम को गिरफ्तार किया गया है।
इसकी जानकारी मिलने पर स्वर्गीय डॉ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के सुपुत्र प्रदीप शुक्ला ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराए हुए कहा कि ईलाज करने वाले फर्जी डाक्टर एवं फर्जी डाक्टर को नियुक्त करने वाले अपोलो अस्पताल प्रबंधन के विरूध्द हत्या का मामला दर्ज किया जाये।
वही उक्त शिकायत के बाद सरकंडा थाने के द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच की गई ,जाच दौरान मुख्य चिकित्सा एथ स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर, अपोलो अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस अधीक्षक दमोह म.प्र. को पत्र भेजकर जानकारी मगाया गया। अपोलो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उपरोक्त पत्र के जबाबी पत्र दिनाक 12.04.2025 एवं 19.04.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि अपोलो अस्पताल चिलासपुर मे 01 मई 2002 से 18.07.2005 के मध्य कुल 13 बार प. स्व. राजेन्द प्रसाद शुक्ला उपचार हुआ था. इसी तारतम्य में दिनाक 21.07.2006 को प. स्व राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला को अपोलो अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया। जहां उनका नेफोलाजी, कार्डियोलाजी, गेस्ट्रोइटोमाजी, यूरोलाजी, इटर्नल मेडिसीन डिपार्टमेंट द्वारा उपचार किया गया एवं कार्डियक प्रोसिजर किया गया था। दिनाक 20.08.2006 को उनकी मृत्यु हुई है। डा0 नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव दिनाक 01.06.2006 से 31.03.2007 तक पट्स्य था। डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा अपना Medical and Technical qualification MBBS from North Bangal Medical College, Darjeeling, WB in 1996, MCRP From Glasgow, UK in 2001 and Fellowship in interventional Cardiology from RFUMS, North Chicago, USA in 2004. बताया ।
डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव का डाक्टर के रूप में प्रेक्टिस करने हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया एवं छ.ग. मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था या नहीं जानकारी अभी तक अपास है।
अपोलो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव को अपोलो अस्पताल बिलासपुर में दिए गए नियुक्ति संबंधी आदेश का सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया गया है। डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के योग्यता/विशेषज्ञ डाक्टर होने संबंधी कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। मात्र डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के संबंध में बायोडाटा Resume) पैसा दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है, उक्त बायोडाटा मे डाक्टर नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव का नाम पता Dr. Narendra Vikramaditya Yadav, Fathers Name Col. G.P. Singh Yadav, DOB-27-09-1971 Address-602. Ellite Apartment, street no. 3 Chikoti Garden Begumpet, Hydrabad 500016 Andhra Pradesh Contact Nos. 09347584535, 09885926883, E-Mail drnarendrayadav@yahoo.co.in
नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डा. नरेन्द्र जान कैम के विरुध्द किए गए कार्यवाही के सबंध में जानकारी एक दस्तावेज प्रेषित किया गया जिसके अनुसार आरोपी डा. नरेन्द्र जान फेम के विरुध्द गामा दमोह कोतवाली में अपराध वा 225/2025 धारा 318(4), 338,336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस एवं 24 म.प्र. आयु. अधि. की धारा 24 के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया है। उक्त प्रथम सूचना पत्र के अनुसार डा. नरेन्द्र जान केम द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता सवधी दस्तावेज वर्ष 1996 में नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज दार्जिलिंग से प्राम MBBS कर डिग्री, यूनिवर्सिटी आफ कलक्ता से दिनाक 05.09.1999 में प्राप्त डा. आफ मेडिसीन का डिग्री, पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी से जुलाई 2013 में पात डा. आफ मेडिसीन DM Cordiology के डिगी पर यूनिवर्सिटी द्वारा नामित किए जाने वाला पंजीयन नम्वर अकित नहीं है, एवं आन्ध्रप्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं. 153427 पर नरेन्द्र जान फेम का नाम पदर्शित नहीं हो रहा है। जवाब के साथ सलप्र आन्ध्रप्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नं. 153427 पर डाक्टर का नाम NARENDRA JOHN CAMM Fathers name AMRENDRA KUMAR, Mothers Name MARRIE JOHN CAMM, DOB. 01 January 1975. Qualifacation MBBS Address- 7, SHAKTI INCLAVE, GMS ROAD, DEHARADUN UTTAR PRADESH Addi. Qualification, MD (General Medicine), MRCP (United Kingdome), पैनकार्ड नंबर BUTPC3846C पर Name -NARENDRA JOHN CAMM Fathers name AMRENDRA KUMAR, Date Of Birth: 01/01/1975 आधार नंबर 442647473731 पर Name – NARENDRA JOHN CAMM Fathers name AMRENDRA KUMAR, Date Of Birth 01/01/1975, Address-7, SHAKTI INCLAVE, GMS ROAD, DEHARADUN CITY DEHRADUN UTTARAKHAND 248001 लेख है।
अपोलो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है उन दस्तावेजों में डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के एमबीबीएस एवं हृदय रोग विशेषज होने के संबंध में किसी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र एव मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया/छ.ग. मेडिकान काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक देवास म.प्र. द्वारा उपलब्ध कराया गया दस्तावेज फर्जी पाया गया है एवं उक्त दस्तावेजों में डा0 नरेन्द विक्रमादित्य यादव का नाम, पिता का नाम, पता आदि अलग अंकित है। सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि आरोपी डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के द्वारा विकित्सा विशेषज हृदय रोग विशेषज न होने तथा मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया/छ.ग. मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी न होने के वावजूद भी धोखाधड़ी कर अपोलो अस्पताल में हृदय रोग विशेषज के रूप में पदस्थ होकर मृतक पं. स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला का हृदय संबंधी उपचार एंजियोग्राफी एवं एन्जियोप्लास्टी किया गया। डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव को यह भली भांति जानता था कि यह हृदय रोग का विशेषज नहीं है यदि उसके द्वारा मरीज के हृदय का एंजियोवाफी, एजियोप्लास्टी वा अन्य उपचार किया जाएगा तो मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके चावजूद भी उसके द्वारा पं. स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला का एजियोयाफी एवं एंजियोप्लास्टी कर उपचार किया गया।
उक्त प्रकरण चिकित्सकीय लापरवाही का मामला न होकर अपराधिक मानववध का है जो धारा 304 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। डा. नरेन्द विक्रमादित्य याट्य का चिकित्सा विशेषज का प्रमाण पत्र फर्जी तथा अपना नाम, पता एवं पहचान बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करना धारा 420, 465, 466, 468, 471 भादवि के अंतर्गत टण्डनीय अपराध है।
इसी प्रकार अपोलो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव के चिकित्सा विशेपन होने संबंधी प्रमाण पत्रो का राज्य जांच पड़ताल न कराकर मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया/छ.ग. मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी न होने के बावजूद भी डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव को अपोलो अस्पताल बिलारापुर में हृदय रोग विशेषज के रूप में नियुकि देकर डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित मरीजों का एनियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एवं उपचार कराया गया। इस कारण अपोलो अस्पताल प्रबंधन भी मामले में सह आरोपी है। पार्टी डा. प्रदीप शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से प्रार्थी को तलब कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनाक 09.04.2025 के आधार पर डा. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव एवं अपोलो अस्पताल प्रबंधन के विरुध्द धारा 420, 465, 466, 468, 471, 304, 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीयध्द कर विवेचना में लिया गया है।